योजना का परिचय
श्रवण कुमार श्रमिक परिवार तीर्थ यात्रा योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु संचालित एक विशेष योजना है। इस योजना का संचालन उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (UPBOCW) द्वारा किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत निर्माण श्रमिक अपने माता-पिता अथवा सास-ससुर को तीर्थ यात्रा पर भेजने के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकता है। योजना का नाम श्रवण कुमार के नाम पर रखा गया है, जो माता-पिता की सेवा के प्रतीक माने जाते हैं।
योजना का उद्देश्य
- श्रमिकों के वृद्ध माता-पिता / सास-ससुर को तीर्थ यात्रा का अवसर देना
- श्रमिक परिवारों को सामाजिक व सांस्कृतिक सम्मान प्रदान करना
- पारिवारिक मूल्यों और बुजुर्गों की सेवा को प्रोत्साहित करना
सहायता राशि (लाभ)
तीर्थ यात्रा हेतु अधिकतम ₹12,000/- तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि यात्रा व्यय (आवागमन, ठहराव आदि) के लिए होती है। भुगतान DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे बैंक खाते में किया जाता है।
किसे लाभ मिलेगा
- पंजीकृत निर्माण श्रमिक के माता-पिता या सास/ससुर
- जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो
पात्रता (Eligibility)
- आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी हो
- आवेदक UPBOCW बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक हो
- श्रमिक का कम से कम 1 वर्ष का वैध पंजीकरण होना चाहिए
- माता-पिता / सास-ससुर की आयु 60 वर्ष या अधिक हो
- श्रमिक परिवार ने पूर्व में इस योजना का लाभ न लिया हो
- एक समय में एक ही यात्रा हेतु सहायता अनुमन्य