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उत्तर प्रदेश सरकारी योजनाएँ

UP राज्य के लोगों के लिए 60 से ज़्यादा सरकारी योजनाएँ उपलब्ध हैं, जिनमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की योजनाएँ शामिल हैं। इस पेज पर हम इन सरकारी योजनाएँ की डिटेल्स शेयर करेंगे।

सरकारी योजनाएँ के बारे में जागरूकता की बहुत कमी है, खासकर ग्रामीण ज़िलों में। लोक सेतु टीम का मकसद UP राज्य के लोगों के लिए सभी उपलब्ध सरकारी योजनाएँ के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करना है।

लोक सेतु का उद्देश्य

हमारा लक्ष्य हर नागरिक को उसके हक की जानकारी देना है। हम आपको सरकारी योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी, आवेदन प्रक्रिया, और आवश्यक दस्तावेजों की सूची प्रदान करते हैं।

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उत्तर प्रदेश दत्तोपंत ठेंगड़ी मृतक श्रमिक आर्थिक सहायता योजना

श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

योजना का परिचय A

दत्तोपंत ठेंगड़ी मृतक श्रमिक आर्थिक सहायता योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित एक कल्याणकारी योजना है। यह योजना कारखानों में कार्यरत पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु होने पर उसके परिवार/आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। योजना का नाम दत्तोपंत ठेंगड़ी (प्रसिद्ध श्रमिक नेता एवं भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक) के नाम पर रखा गया है।

योजना का उद्देश्य

  • मृतक श्रमिक के परिवार को आर्थिक संबल प्रदान करना
  • आकस्मिक मृत्यु के बाद परिवार की आजीविका में सहायता
  • श्रमिक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा देना

सहायता राशि (लाभ)

पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को ₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) की एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में प्रदान की जाती है।

पात्रता (Eligibility)

  • मृतक श्रमिक कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीकृत किसी कारखाने में कार्यरत हो
  • मृत्यु के समय श्रमिक का मासिक वेतन ₹15,000/- से अधिक न हो
  • श्रमिक ने मृत्यु से पहले कम से कम 6 माह तक लगातार कार्य किया हो
  • श्रमिक का पंजीकरण वैध एवं सक्रिय होना चाहिए
  • लाभ श्रमिक की विधवा/आश्रित (पत्नी, पुत्र/पुत्री आदि) को दिया जाता है
  • यदि विधवा जीवित है तो सहायता राशि उसे ही प्रदान की जाती है

आवश्यक दस्तावेज

मृत्यु प्रमाण पत्र
श्रमिक का फैक्ट्री/श्रम पंजीकरण प्रमाण
वेतन प्रमाण पत्र
आधार कार्ड (आवेदक/आश्रित)
बैंक पासबुक (IFSC सहित)
नामांकन/आश्रित प्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो

आवेदन प्रक्रिया

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ऑनलाइन आवेदन

मृतक श्रमिक के आश्रित द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाता है

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पोर्टल पर आवेदन

आवेदन श्रम विभाग के पोर्टल पर निर्धारित समय सीमा में भरना अनिवार्य है

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जांच प्रक्रिया

आवेदन की जांच श्रम कल्याण परिषद/श्रम विभाग द्वारा की जाती है

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भुगतान

सत्यापन पूर्ण होने के बाद सहायता राशि DBT के माध्यम से बैंक खाते में भेजी जाती है

आवेदन की समय सीमा

श्रमिक की मृत्यु की तिथि से 1 वर्ष के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है। समय सीमा समाप्त होने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता।

योजना की प्रमुख विशेषताएँ

श्रमिक सुरक्षा

श्रमिक परिवारों के लिए त्वरित आर्थिक सहायता

पारदर्शी प्रणाली

पारदर्शी ऑनलाइन आवेदन प्रणाली

सीधा भुगतान

DBT के माध्यम से सीधा भुगतान

सामाजिक सुरक्षा

सामाजिक सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम